Rajasthan Aam Aadmi Bima Yojana AABY (आम आदमी बीमा योजना)

हाइलाइट

  • प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 / रुपए की सहायता।
  • दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता।
  • पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता।
  • आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता।
  • बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
Rajasthan Aam Aadmi Bima Yojana AABY (आम आदमी बीमा योजना)

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

  • आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
  • LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.

Aam Aadmi Bima Yojana AABY

योजना का अवलोकन
योजना का नाम आम आदमी बीमा योजना
योजना की शुरुआत1 Nov 2008
योजना का प्रकारजीवन बीमा योजना
नोडल एजेंसी राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश 
आधिकारिक वेबसाइटआम आदमी बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट।
योजना के लाभप्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता। पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता। आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता। बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
प्रीमियम की राशि 200 /- रुपए प्रतिवर्ष ( सरकार द्वारा देय )
बीमा की अवधि1 वर्ष (1 June से 31 May तक), हर साल नवीकरण।
लाभार्थीभूमिहीन ग्रामीण, आयु 18 वर्ष  (न्यूनतम) से  59 वर्ष (अधिकतम)
आवेदन की विधिआवेदन ऑफलाइन किये जायेंगे।

Rajasthan Aam Aadmi Bima Yojana AABY (आम आदमी बीमा योजना)

आम आदमी बीमा योजना: 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है

  • आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह 48 चिन्हित व्यावसायिक/व्यवसायिक समूहों/ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के अंतर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है। यह एक सामूहिक बीमा योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या अन्य संस्थागत व्यवस्था/पंजीकृत एनजीओ जैसी नोडल एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। एएबीवाई प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 75,000 रुपये, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक अंग की हानि) के लिए 37,500 रुपये और दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता (दो आंखों या दो अंगों की हानि या एक आंख और एक अंग की हानि) के लिए 75,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना में एक अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया गया है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत प्रत्येक सदस्य के अधिकतम दो बच्चों को अर्धवार्षिक आधार पर प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी कुल वार्षिक प्रीमियम 200 रुपये है, जिसमें से 50% केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सामाजिक सुरक्षा कोष से योगदान दिया जाता है और इसका रखरखाव एलआईसी द्वारा किया जाता है। प्रीमियम का शेष 50% राज्य सरकार / नोडल एजेंसी / व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, योगदान दिया जाता है।
  • एएबीवाई के अंतर्गत कवर किए गए कुल लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण अनुलग्नक ‘ए’ में दिया गया है ।
  • भारत सरकार ने एक केंद्रीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष और आम आदमी बीमा योजना छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की है। इसे एलआईसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन निधियों का कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं है। प्रीमियम और छात्रवृत्ति के निपटान के लिए आवश्यक देय राशि इन निधियों से डेबिट की जाती है।
  • पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रीमियम और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए इन निधियों का व्यय अनुलग्नक बी के अनुसार दिया गया है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार Aam Aadmi Bima Yojana AABY कवरेज लाभार्थि

अनुलग्नक
जून 2015 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एएबीवाई कवरेज (लाभार्थियों की संख्या)
राज्यों31.03.2015 को एएबीवाई कवरेज 2014-15वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 30.06.2015 तक कवरेज
आंध्र प्रदेश77048788297834
अरुणाचल प्रदेश2769527695
असम427595440902
बिहार520926559790
चंडीगढ़51185425
छत्तीसगढ17215161805631
दिल्ली4774649207
गोवा5022150221
गुजरात897894943617
हरयाणा109379109514
हिमाचल प्रदेश7577277803
जम्मू और कश्मीर104814122632
झारखंड341829365687
कर्नाटक31170933418619
केरल13410061587547
मध्य प्रदेश71457607146118
महाराष्ट्र80986588109302
मणिपुर2996231198
मेघालय2572725727
मिजोरम45884758
नगालैंड761710408
ओडिशा21238012511871
पुदुचेरी96636102632
पंजाब12599111260386
राजस्थान RAJASTHAN20244342058831
सिक्किम25662623
तमिलनाडु12770841405521
तेलंगाना20768862091294
त्रिपुरा4080440970
ऊपर13125171315611
उत्तरांचल748170750859
पश्चिम बंगाल437263472016
एक प्रायद्वीप13991399
लक्षद्वीप203203
दमन और दीव202202
दादरा एवं नव हवेली482482
अखिल भारतीय कुल4320815245204535

अनुलग्नक बी

सामाजिक सुरक्षा निधि      (राशि करोड़ रुपये में)
वर्षप्रीमियम की ओर बढ़ें
()(बी)
2012-13569.10*
2013-14296.30
2014-15340.76
2015-16 (30.06.2015 तक)25.74

*वर्ष 2012-13 में पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान सामाजिक सुरक्षा निधि (एसएसएफ) के माध्यम से किया जा रहा था, जिसके लिए प्रीमियम व्यय 422.22 करोड़ रुपये और छात्रवृत्ति भुगतान 146.88 करोड़ रुपये (कुल 569.10 करोड़ रुपये) का विभाजन किया गया।

 
एएबीवाई छात्रवृत्ति निधि    (राशि करोड़ रुपये में)
वर्षआबी छात्रवृत्ति के लिए व्यय का निपटान
()(बी)
2012-13119.39
2013-14279.00
2014-15274.96
2015-16 (30.06.2015 तक)22.50

आम आदमी बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विशिष्ट सूची नोडल एजेंसी से मांगी जा सकती है। यहाँ एक सूची दी गई है जिसकी आपको आवश्यकता होगी:

  • आवेदन फार्म
  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • नामांकित व्यक्ति आवेदन प्रपत्र
  • आय प्रमाण पत्र

मृत्यु दावा दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आम आदमी बीमा योजना मृत्यु दावा फॉर्म 
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं प्रतियां

निष्कर्ष

AABY ने आर्थिक रूप से वंचित लोगों के दरवाजे तक बीमा सेवाएँ लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, जिनमें से कई के पास जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ कोई औपचारिक वित्तीय सुरक्षा नहीं हो सकती थी। कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह, अधिक जोखिमों को कवर करने और बीमित राशि बढ़ाने के लिए निरंतर मूल्यांकन और विस्तार इसकी प्रभावशीलता और प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसकी पहुँच और कवरेज की पर्याप्तता का विस्तार वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय पर इसके प्रभाव को बढ़ाएगा। सरल नामांकन और दावों के साथ, AABY को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

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