Aam Aadmi Bima Yojana AABY Highlights
- Rs. 30,000/- assistance in case of natural death.
- Rs. 75,000/- assistance in case of accidental death.
- Rs. 75,000/- assistance in case of complete disability.
- Rs. 37,500/- assistance in case of partial disability.
- Rs. 100/- per month scholarship per family to two children of the policyholder from class 10th to 12th.
Aam Aadmi Bima Yojana (Common Man Insurance Scheme)
Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a government social security program scheme of India. This scheme was started to provide cheap life insurance coverage to the people of unorganized sectors of India. The Government of India launched this scheme on October 2, 2007. The objective of this scheme is to provide social security to low-income people. This scheme is operated by Life Insurance Corporation of India (LIC).
A member or head of the family aged 18 to 59 years is eligible to apply for insurance coverage under the ABAY scheme. The premium of the scheme is shared between the central and state governments in the ratio of 50:50. The total annual premium of the scheme is Rs 200.
What is the Aam Aadmi Bima Yojana AABY?
As stated earlier, Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security program, which started on October 2, 2007. It provides insurance coverage against accidental events such as disability or death. It benefits low-income families in India and people working in the unorganized sector (such as auto drivers, fishermen, cobblers, daily wage laborers).
The AABY scheme started operating successfully from 2013 under the supervision of the Finance Ministry of India.
important link –
- Website of Aam Admi Bima Yojana.
- User guide of Aam Aadmi Bima Yojana.
- Website of Life Insurance Corporation of India (LIC).
- Website of Revenue Council, Uttar Pradesh.
About the AABy scheme
- About 93% of the employees in India work in the unorganized sector.
- The government has started the Aam Aadmi Bima Yojana to provide social security to these employees.
- This scheme was proposed by the Ministry of Labor and Employment. This scheme will be run by all the states for which financial assistance will be provided by the Finance Ministry.
- Under the scheme, both the central and state governments will have a 50% participation.
- The cost of illness and its treatment in India is still the biggest reason for humans to remain economically backward, so health insurance has become very necessary in India today.
- People are unable to get insurance due to lack of information or money. This scheme will provide social security to these people of the state.
Objective of the scheme
- The government has implemented this scheme for landless rural families who do not have any land through Life Insurance Corporation of India (LIC) since 2008-09.
- The objective of this scheme is to provide financial assistance to the family of the earning person or head of the rural family who does not have any land registered in his name after his death.
Benefits under the scheme
- On the natural death of the insured head, an amount of Rs 30,000 /- will be provided to the nominee of the insurance.
- On the accidental death of the insured head, an amount of Rs 75,000 /- will be provided to the nominee of the insurance.
- If the insured head becomes completely disabled, he will be given assistance of Rs 75000 /-.
If the insured head becomes partially disabled, he will be given assistance of Rs 37500 /-. - Along with the above assistance, the benefit of free scholarship for the children of the insured member.
- Benefits: Rs. 100/- per month will be payable to only two students per family studying in 10th to 12th class.
- Scholarship will be given on 1st July and 1st January.
Eligibility Criteria of Policy
- Landless villager who did not have any land even in the period of two years prior to insurance.
- The beneficiary to be insured and his family should regularly reside in the village.
- Entry age of insurance is 18 years (minimum) to 59 years (maximum).
- If the age of the head is more than 59 years, insurance protection will be provided to the main income earning member of the family.
- Assured amount Rs. 30000/- on completion of insurance. Lien period 45 days from the date of enrollment in the scheme.
Documents required for policy application
- Age certificate (ration card, birth certificate, school certificate, voter list or identity card)
- Voter card.
- Aadhaar card.
- Caste certificate.
- Bank account.
- Photocopy of bank pass book.
- Application form containing complete details of the main member.
- Address proof.
- Identity proof.
- Income certificate.
- Nominee application form.
(Features & benefits of the AABY scheme) Features and benefits of AABY scheme:
- This scheme covers the heads of families belonging to low income groups or the sole earning members.
- The coverage amount remains fixed throughout the policy term. In case of a claim, the money is paid to the policyholder in one go.
- In case of natural death of the insured person during the coverage period, ₹30,000 will be paid to the nominee or surviving family members.
The policyholder or his nominee gets ₹75,000 in case of accidental death or total permanent disability (loss of both eyes or both limbs). - The policyholder or his nominee gets ₹37,500 in case of partial permanent disability (loss of one eye or one limb).
- 48 occupational groups selected by the government will get the benefit of the scheme.
- A premium of ₹200 has to be paid annually to avail the AABY scheme. The Social Security Fund will subsidize this premium by 50%, and the state government or the nodal agency will pay the remaining 50%.
- By availing the AABY scheme, the insured will also be eligible to claim certain tax benefits under Section 80(D) and Section 10(10D) of the Income Tax Act, 1961.
- Insured members can contact their nearest Life Insurance Corporation (LIC) branch for any queries or concerns related to the scheme.
Eligibility criteria for Aam Aadmi Bima Yojana AABY
- Age limit: People aged between 18 and 59 years can join this program.
- Income limit: The applicant must belong to a family below the poverty line with an annual income not exceeding Rs 1 lakh.
- Professional requirement: The applicant must be employed in any of the following sectors (landless agricultural labourers, rural artisans, fishermen, weavers, handicraftsmen and people working in rural areas). Street vendors, ragpickers and sanitation workers, who work in urban areas, are also covered by this scheme.
- Social security scheme: The applicant must not be covered under the National Pension Scheme, Employees State Insurance Scheme or any other life insurance scheme run by the government.
How to enrol for the AABY scheme?
Enrolling in the AABY scheme is easy and hassle free. There is no need for lengthy paperwork processes and documentation. The process, however, is slightly different from buying a regular insurance plan as it is a government scheme. It is necessary to follow the below procedures:
- Step 1: Get the application form from your nearest Aam Aadmi Bima Yojana Kendra or insurance agent.
- Step 2: Fill the application form with complete details (personal information, income, occupation and bank accounts).
- Step 3: Attach Aadhaar card, age proof, address proof, bank account details, income certificate and occupation certificate with the application form.
- Step 4: Submit the completed application form and supporting documents to the Aam Aadmi Bima Yojana Kendra or insurance agent.
- Step 5: The insurance agent will verify the application and documents and issue the policy certificate if everything is fine.
- Step 6: The policy certificate will be sent to the applicant’s registered address, and the insurance agent will keep a copy.
- Step 7: As per the policy terms, the applicant can pay the premium amount annually or in installments.
How to claim under the scheme
- To claim insurance, the claim certificate, policy certificate and death or accident certificate have to be submitted to the Tehsildar.
The Tehsildar will fill the said information in the software. - LIC will provide the policy introduction letter to the nodal officer.
- The nodal officer will print the cover letter from the website, sign it and send it to the LIC district level authorized branch along with the letters received from the nominee.
- LIC will transfer the amount to the beneficiary’s account through NEFT. On providing the bank account, the amount will be directly transferred to the bank account.
- The claim under the scheme should be made within 180 days of the accident.
- The physical injury should not be due to any other reason.
Contact Details
- Aam Aadmi Bima Yojana Helpline Email :- aabybor@gmail.com
- LIC Helpline Number :- 022 68276827.
- For LIC SMS Facility :- SMS LICHELP TO 9222492224 OR SMS LICHELP TO 56767877.
Frequently asked questions in AABY Yojanaa
Can I Apply If I Am 62 Years Old?
No, only people from the age group 18-59 can do so.
What Is The Sum Assured Under AABY?
The sum assured under AABY is Rs. 2 lakhs in case of natural death, accidental death, or permanent disability, and Rs. 1 lakh in case of partial disability due to an accident.
How Is The Claim Process Initiated Under AABY?
In case of an unfortunate event covered under AABY, the beneficiary or nominee can contact the respective insurance company or bank and initiate the claim process by submitting the necessary documents, such as death certificate, post-mortem report (in case of accidental death), and claim form.
How Long Does It Take For The Application To Be Processed?
The processing time may vary depending on the LIC office or designated bank. Generally, it takes about 15 days for the application to be processed.
How Can I Apply For Aam Aadmi Bima Yojana?
You can apply for Aam Aadmi Bima Yojana through your nearest LIC office or designated bank branches. You will need to fill out an application form and provide the necessary documents.
Does The Application Process Require Your Government ID Proofs?
yes.
Can An Individual Who Already Has Life Insurance Apply For AABY?
Yes, an individual who already has life insurance can apply for AABY provided they meet the eligibility criteria and are engaged in any of the 48 specified occupations under the unorganized sector.
हाइलाइट
- प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता।
- दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता।
- पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता।
- आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता।
- बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
- LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.
Aam Aadmi Bima Yojana AABY
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | आम आदमी बीमा योजना |
योजना की शुरुआत | 1 Nov 2008 |
योजना का प्रकार | जीवन बीमा योजना |
नोडल एजेंसी | राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | आम आदमी बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट। |
योजना के लाभ | प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता। पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता। आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता। बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति। |
प्रीमियम की राशि | 200 /- रुपए प्रतिवर्ष ( सरकार द्वारा देय ) |
बीमा की अवधि | 1 वर्ष (1 June से 31 May तक), हर साल नवीकरण। |
लाभार्थी | भूमिहीन ग्रामीण, आयु 18 वर्ष (न्यूनतम) से 59 वर्ष (अधिकतम) |
आवेदन की विधि | आवेदन ऑफलाइन किये जायेंगे। |
Aam Aadmi Bima Yojana (आम आदमी बीमा योजना)
आम आदमी बीमा योजना (AABY) भारत की एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना है। भारत के असंगठित क्षेत्रों के लोगों को सस्ता जीवन बीमा कवरेज देने के लिए इस योजना शुरूआत की गई। भारत सरकार ने इस योजना को 2 अक्टूबर, 2007 को शुरू किया। इस योजना का उदस्य कम आय वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य है। इस योजना को संचालित लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) करता है।
ABAY योजना के तहत बीमा कवरेज के लिए आवेदन करने के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु का एक सदस्य या परिवार का मुखिया पात्र है। योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में बाँटते हैं। योजना का सालाना कुल प्रीमियम 2०० रुपये है।
What is the Aam Aadmi Bima Yojana AABY?
जैसा कि पहले कहा गया है, आम आदमी बीमा योजना (AABY) एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुआ था। यह विकलांगता या मृत्यु जैसे आकस्मिक घटनाओं के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह भारत में कम आय वाले परिवारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों (जैसे ऑटो चालक, मछुआरे, मोची, दिहाड़ी मजदूर) को लाभ पहुंचाता है।
AABY योजना भारत के वित्त मंत्रालय की देखरेख में 2013 से सफलतापूर्वक संचालित होने लगी।
योजना के बारे में
- भारत में लगभग 93% कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों में काम करते है।
- इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने ले लिए सरकार ने आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना का प्रस्ताव रखा गया। यह योजना सभी राज्यों द्वारा चलाई जाएगी जिसके लिए फाइनेंस मंत्रालय द्वारा राशि सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों की 50% की भागीदारी होगी ।
- भारत में बीमारी और उसके इलाज का खर्च आज भी सबसे बड़ा कारण है, मानव के आर्थिक रूप से पिछड़ने रहने का, इसलिए आज भारत में हेल्थ इन्शुरन्स बहुत आवश्यक हो गया है।
- लोग जानकारी या पैसो के अभाव से बीमा नहीं करा पाते। यह योजना प्रदेश के इन लोगो के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएगी।
योजना का उद्देश्य
- सरकार द्वारा भूमिहीन ग्रामीण परिवार, जिनके पास कोई भूमि नहीं है उनके लिए इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से 2008-09 से लागू किया गया है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार के कमाऊ व्यक्ति या मुखिया जिसके नाम कोई भूमि खाते में दर्ज नहीं है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को आर्थिक वित्तीय सुविधा पहुँचाना है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
- बीमित मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु पर बीमा के नॉमिनी को 30,000 /- रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- बीमित मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु पर बीमा के नॉमिनी को 75,000 /- रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- बीमित मुखिया के पूर्णतया अपंग होने पर उसे 75000 /- रुपए की सहायता।
- बीमित मुखिया के आंशिक अपंग होने पर उसे 37500 /- रुपए की सहायता।
- उपरोक्त सहायता के साथ बीमित सदस्य के बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृति का लाभ।
- लाभ केवल 10 वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100/- रुपए देय होगा।
- छात्रवृति 1 July तथा 1 January को दी जायेगी।
पॉलिसी की पात्रता मानदंड
- भूमिहीन ग्रामीण जिसके पास बीमा से दो वर्ष पूर्व की अवधि में भी कोई भूमि न रही हो।
- बीमित होने वाला लाभार्थी एवं उसका परिवार नियमित रूप से गॉंव में निवास करता हो।
- बीमा की प्रवेश आयु 18 वर्ष ( न्यूनतम ) से 59 वर्ष (अधिकतम ) है।
- मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक होने पर परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी
- सुनिश्चित राशि बीमा पूर्ण होने पर 30000 /- रुपए। ग्रहणाधिकार अवधि योजना में नामांकन की तारीख से 45 दिन
पॉलिसी आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आयु प्रमाण पत्र ( राशन कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र , स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता सूचि या परिचय पत्र )
- वोटर कार्ड।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक अकाउंट।
- बैंक पास बुक की फोटोकॉपी।
- आवेदन पत्र जिसमें मुख्य सदस्य की पूरी जानकारी दी गई हो।
- एड्रेस प्रूफ।
- आइडेंटिटी प्रूफ।
- आय प्रमाण पत्र ।
- नॉमिनी एप्लीकेशन फॉर्म।
(Features & benefits of the AABY scheme) AABY योजना की विशेषताएं और लाभ:
- इस योजना में निम्न आय वर्ग के परिवारों के मुखिया या अकेले कमाने वाले सदस्य शामिल हैं।
- संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान कवरेज राशि निर्धारित रहती है। दावे की स्थिति में पॉलिसीधारक को एक बार में पैसा दिया जाता है।
- बीमित व्यक्ति की कवरेज अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या जीवित परिवार के सदस्यों को ₹30,000 का भुगतान किया जाएगा।
- पॉलिसीधारक या उसके नामांकित व्यक्ति को आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आंखों या दोनों अंगों की हानि) के मामले में ₹75,000 मिलता है।
- पॉलिसीधारक या उसके नामांकित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक अंग की हानि) के मामले में ₹37,500 मिलता है।
- सरकार द्वारा चुने गए 48 व्यावसायिक समूहों को योजना का लाभ मिलेगा।
- AABY योजना का लाभ लेने के लिए सालाना ₹200 प्रीमियम देना होता है। सामाजिक सुरक्षा कोष इस प्रीमियम को 50% सब्सिडी देगा, और राज्य सरकार या नोडल एजेंसी शेष 50% भरेगा।
- AABY योजना का लाभ उठाकर, बीमित व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(D) और धारा 10(10D) के तहत कुछ कर लाभों का दावा करने के लिए भी पात्र होगा।
- योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न या चिंता के लिए बीमित सदस्य अपनी निकटतम जीवन बीमा निगम (LIC) शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
Eligibility criteria for Aam Aadmi Bima Yojana AABY
- उम्र सीमा: 18 से 59 वर्ष की आयु के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
- आमदनी की सीमा: आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के किसी परिवार से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- व्यावसायिक आवश्यकताएँ: आवेदक को निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र (भूमिहीन कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, मछुआरे, बुनकर, हस्तशिल्पकार और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले) लोगों को यह योजना कवरेज देती है। स्ट्रीट वेंडर्स, कचरा बीनने वाले और स्वच्छता कार्यकर्ता, जो शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, को भी यह योजना कवरेज देती है।
- सामाजिक सुरक्षा योजना: आवेदक को राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना या सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य जीवन बीमा योजना से कवर नहीं किया जाना चाहिए।
How to enrol for the AABY scheme?
AABY योजना में नामांकन करना आसान और परेशानी मुफ्त है। लंबी कागजी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया, हालांकि, नियमित बीमा योजना खरीदने से थोड़ा अलग है क्योंकि यह एक सरकारी योजना है। नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है:
Step 1: आवेदन पत्र को अपने निकटतम आम आदमी बीमा योजना केंद्र या बीमा एजेंट से प्राप्त करें।
Step 2: पूर्ण विवरण (व्यक्तिगत जानकारी, आय, व्यवसाय और बैंक खाते) के साथ आवेदन पत्र भरें।
Step 3: आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, आयु प्रमाण, पता प्रमाण, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
Step 4: पूरा आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज आम आदमी बीमा योजना केंद्र या बीमा एजेंट को जमा करें।
Step 5: बीमा एजेंट आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और पॉलिसी प्रमाणपत्र जारी करेगा अगर सब कुछ ठीक है।
Step 6: पॉलिसी प्रमाणपत्र आवेदक के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा, और बीमा एजेंट एक प्रति रखेगा।
Step 7: पॉलिसी शर्तों के अनुसार, आवेदक प्रीमियम राशी का भुगतान को वार्षिक या किश्तों में कर सकता है।
योजना के अंतर्गत क्लेम कैसे करे
- बीमा क्लेम करने के लिए दावा प्रमाण पत्र ,पॉलिसी प्रमाण पत्र एवं मृत्यु या दुर्घटना का प्रमाण पत्र तहसीलदार के पास जमा कराना होगा।
- तहसीलदार उक्त सूचना सॉफ्टवेयर में भरेंगे।
- LIC पॉलिसी परिचय पत्र नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे।
- नोडल अधिकारी वेबसाइट से आवरण पत्र प्रिंट करके उस पर हस्ताक्षर कर इसे नॉमिनी से प्राप्त पत्रों के साथ LIC जिला स्तर की अधिकृत शाखा के पास भेजेंगे।
- LIC धन राशि नेफ्ट के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित करेगी। बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने पर राशि सीधे बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत दावा हादसे होने के 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- शारीरिक आघात किसी और कारण से नहीं होना चाहिए।
क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्राकृतिक मृत्यु/ दुर्घटनावश मृत्यु क्लेम के दस्तावेज़ | दावा पत्र, स्टाम्प सहित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। अटेस्टेड कॉपी आम आदमी बिमा योजना सर्टिफिकेट। परिवार रजिस्टर बीमा धारक का आयु प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जांचित बैंक अकाउंट नंबर मृत्यु प्रमाण पत्र दुर्घटना का प्रमाण पत्र ( दुर्घटना से मृत्यु होने पर ) FIR कॉपी पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट |
दुर्घटनावश अपंगता क्लेम के दस्तावेज़ | दावा पत्र, स्टाम्प सहित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। अटेस्टेड कॉपी आम आदमी बिमा योजना सर्टिफिकेट। परिवार रजिस्टर बीमा धारक का आयु प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जांचित बैंक अकाउंट नंबर दुर्घटना का प्रमाण पत्र FIR कॉपी पंचनामा सरकारी सिविल सर्जन /हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र। बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि का सम्पूर्ण/आंशिक अपंगता का पूर्ण विवरण। अपंगता सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी। |
छात्रवृति क्लेम के दस्तावेज़ | अटेस्टेड छात्रवृति दावा पत्र स्कूल सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी बीमा का प्रमाण पत्र ( LIC ID) |
आवश्यक दस्तावेज़ (Important Documents For AABY Yojana)
- आधार कार्ड: आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में एक वैध आधार कार्ड रखना चाहिए।
- आयु प्रमाण: आवेदक की आयु दर्शाने वाला एक दस्तावेज़, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण: कोई दस्तावेज़ जो व्यक्ति का पता दिखाता है, जैसे पासपोर्ट, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल हैं।
- आय का प्रमाण: आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए।
- व्यवसाय प्रमाण: आवेदक का व्यवसाय दिखाने वाला एक दस्तावेज़ चाहिए, जैसे कार्य आईडी कार्ड।
महत्वपूर्ण लिंक
- आम आदमी बीमा योजना की वेबसाइट
- आम आदमी बीमा योजना की उपयोगकर्ता दिग्दर्शिका
- भारतीय जीवन बिमा निगम (LIC) की वेबसाइट
- राजस्व परिषद ,उत्तर प्रदेश की वेबसाइट
संपर्क विवरण
- आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
- LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.
- LIC SMS सुविधा के लिए :- SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 9222492224 OR SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 56767877.
AABY Yojanaa में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
यदि मेरी आयु 62 वर्ष है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, केवल 18-59 आयु वर्ग के लोग ही ऐसा कर सकते हैं।
AABY के तहत दावा प्रक्रिया कैसे शुरू की जाती है?
AABY के तहत कवर की गई किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, लाभार्थी या नामांकित व्यक्ति संबंधित बीमा कंपनी या बैंक से संपर्क कर सकता है और दावा प्रक्रिया शुरू कर सकता है जब वे आवश्यक दस्तावेज, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र और आकस्मिक मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करते हैं।
क्या कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही जीवन बीमा है, AABY के लिए आवेदन कर सकता है?
हां, एक व्यक्ति जिसके पास पहले से ही जीवन बीमा है, वह AABY के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो और असंगठित क्षेत्र के तहत 48 निर्दिष्ट व्यवसायों में से किसी एक में लगा हो।
क्या आवेदन प्रक्रिया के लिए आपके सरकारी आईडी प्रमाण की आवश्यकता है?
हाँ।
मैं आम आदमी बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
आप आम आदमी बीमा योजना के लिए नामित बैंक शाखाओं या अपने नजदीकी LIC कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। आपको एक आवेदन पत्र भरना और आवश्यक दस्तावेज देना होगा।
आवेदन पर कार्रवाई होने में कितना समय लगता है?
प्रसंस्करण समय LIC कार्यालय या नामित बैंक के आधार पर भिन्न हो सकता है। आम तौर पर, आवेदन संसाधित होने में लगभग 15 दिन लगते हैं।
AABY के तहत बीमा राशि क्या है?
AABY के तहत बीमा राशि: प्राकृतिक मृत्यु में 2 लाख रुपये, दुर्घटना से हुई मृत्यु में 2 लाख रुपये और दुर्घटना से हुई आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपये।